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सिविल सर्जन और सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारी शिकायतों का समाधान समय-सीमा में सुनिश्चित करायें -कलेक्टर श्री कोचरसिविल सर्जन और सभी खण्ड चिकित्सा अधिकारी शिकायतों का समाधान समय-सीमा में सुनिश्चित करायें -कलेक्टर श्री कोचर

 

दमोह : आमजन के द्वारा लगातार शिकायतें दर्ज कराई जा रहीं है कि स्वास्थ्य के प्रति लापरवाहियां बरती जा रहीं है और स्वास्थ्य सेवाओं में कहीं ना कहीं कमी बनी हुई है। सी.एम. हेल्पलाईन पोर्टल पर स्वास्थ्य विभाग की लंबित शिकायतों को देखने पर संज्ञान में आया है कि पोर्टल में ऐसी शिकायतें अनावश्यक रूप से लंबित है जिनके निराकरण त्वरित व तत्काल कराया जाना अति आवश्यक होता है, किंतु संबंधित अधिकारियों द्वारा शिकायतों की समय-सीमा के अनुसार ही प्रतिवेदन दर्ज किये जा रहे है। फलस्वरूप शिकायतकर्ता / मरीजों की समस्या का समाधान तत्काल नहीं हो पाता है। इसी के मद्देनजर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने जिला अस्पताल दमोह के सिविल सर्जन एवं जिले के समस्त विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारियों से कहा है शिकायतों का समाधान निर्धारित समय-सीमा में किया जाये।

लोक स्वास्थ्य अंतर्गत उपचार न मिलने, विलम्ब से मिलने, पूर्ण उपचार न मिलने, उपचार के उपरांत फॉलोअप न करने से सम्बंधित, 108 वाहन सेवा से सम्बंधित, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ अनुपस्थित हो, विलम्ब से आना, सीट पर न मिलने, व्यवहार अच्छा न होने से सम्बन्धित, अस्पताल/डिपो में दवाओं की उपलब्धता न होना, दवाइयां बाजार से लाने एवं जांचे बाजार से कराने को कहने संबंधी, अस्पताल में साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था न होने सम्बन्धी, गर्भवती महिला एवं 1 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार जाँच एवं परिवहन की सुविधा न मिलने संबंधी, आपातकालीन सहायता से सम्बन्धित, अस्पताल में चिकित्सा उपकरण खराब होना, मरीजो को स्थान/बेड उपलब्ध न होना तथा जिला अस्पताल अंतर्गत उपचार न मिलने, विलम्ब से मिलने पूर्ण उपचार न मिलने, उपचार के उपरांत फॉलोअप न करने सम्बंधित, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ का अनुपस्थित होना, विलम्ब से आना, सीट पर न मिलने, व्यवहार अच्छा न होने सम्बन्धित, अस्पताल/डिपो में दवाओं की उपलब्धता न होना, दवाइयां बाज़ार से लाने एवं जांचे बाजार से कराने को कहने सम्बन्धी, अस्पताल में साफ-सफाई एवं सुरक्षा की व्यवस्था न होने सम्बन्धी, गर्भवती महिला एवं 1 वर्ष तक के बच्चो के लिए निःशुल्क उपचार जाँच एवं परिवहन की सुविधा न मिलने संबंधी आदि विषयों से संबंधित समस्याओं के समाधान शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल व त्वरित करते हुये प्राथमिकता के आधार पर किया जाना सुनिश्चित करें। भले ही इन शिकायतों की समय-सीमा 07 दिवस, 15 दिवस या 30 दिवस इत्यादि निर्धारित हो।

 

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