दमोह

अब सड़क पर दिखा पालतू मवेशी तो मालिक पर होगी कार्रवाई

दमोह. सड़क पर गोवंश होने से लगातार बढ़ रही दुर्घअनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। जो गोवंश को पालने वाले पशुओं के लिए अब दुखदायी साबित हो सकते है। यहां कि उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज भी हो सका है। इस संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए जा चुके हैं।
बताया गया है कि राजमार्गों्र सड़कों से विस्थापन के लिए 158 ग्रामों को चिन्हित कर निराश्रित गोवंश को गोशाला में भेजने, अधिक गौवंश होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा बाड़ा बनाकर रखने व हांका दल बनाकर गोवंश को सड़क से हटाने की कार्रवाई के लिए शहरी क्षेत्र में नगरपालिका, नगर पंचायत व ग्रामीण क्षेत्र में जनपद पंचायत को पंचायतों के माध्यम से व्यवस्था करने के लिए आदेशित किया गया था। उक्त व्यवस्था के बाद भी वर्षाकाल में कुछ पशुपालकों ने गोवंश को निराश्रित छोड़ दिया जाता है, जिससे वह सड़क पर विचरण करते हैं। इस कारण से पशुओं की सड़क दुर्घटना से मृत्यु व जनहानि होने की संभावनाएं बनी रहती है। ऐसे गोवंश के पशुपालकों के विरूद्ध पशु कू्ररता अधिनियम व मध्यप्रदेश नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए जाएंगे।
पशुओं के सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने व लोक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी सुधीर कुमार कोचर ने जिले की सीमांतर्गत आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है। इस आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223, पशुकू्ररता अधिनियम व नगर पालिक अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेश अनुसार शहरी क्षेत्र में नगर पालिका/ नगर पंचायत के सीएमओ कार्रवाई करेंगे। जिसमें कोई भी पशुपालक अपने गोवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर , उपेक्षा पूर्वक सार्वजनिक सड़क, स्थान पर खुला छोड़ा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बाजारों में बैठे आवारा गोवंश को स्वयं के वाहन, हांका दल से गोशाला भेजना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही पशुपालक अपने गौवंश को अपने घर पर बांधकर रखेंगे। उन्होंने कहा राजमार्गो व मुख्य सड़क मार्गों पर स्थानीय निकाय मुनादी भी कराएगा। कोई भी पशुपालक बीमार, ग्रस्त विकलांग गौवंश को किसी सड़क पर नहीं छोड़ेगा। यदि ऐसा करना आवश्यक हो तो संबंधित निकाय से संपर्क कर गोवंश गोशाला संचालक को सौंपा जाएगा।
इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत को पर्याप्त अधिकार प्रदाय किए गए है कि दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई कर सकेंगे। सड़कों पर विचरण को रोकने के लिए आवश्यकतानुसार स्थानीय निकायों द्वारा वोलेन्टीयर नियुक्त किए जाएं।
कलेक्टर सुधीर कोचर ने बताया कि आदेश सर्व साधारण से संबंधित है एवं परिस्थितियां ऐसी है कि समय अभाव के कारण सर्वसाधारण को सूचना तामील नहीं की जा सकती और न ही सर्व साधारण से आपत्तियां प्राप्त की जा सकती है। अत: यह आदेश भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। सभी से आग्रह है कि पशुओं को बांधकर रखें। निराश्रित पशुओं की जानकारी दें, जिससे उन्हें गोशाला में पहुंचाया जा सके। आदेश का पालन नहीं होने पर सख्त कार्रवाई होगी।

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