टीकमगढ़
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मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया

मारपीट कर हत्या करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया

टीकमगढ़ // दिनांक 25/09/2023 को फरियादी श्रीमती कुशुम आदिवासी ने थाना जतारा में रिपोर्ट लिखाई कि इसके पति मुन्ना आदिवासी की दिनांक 22/09/23 को आरोपिया सुभद्रा आदिवासी उसके पति नथुआ आदिवासी एवं उसकी लड़की आरोपिया राजकुमारी आदिवासी व उनके लड़के के द्वारा उसके पति की गाली देकर लाठी- डंडों, कुल्हाड़ी से मारपीट की थी, जिससे आई चोटों से उसके पति मुन्ना आदिवासी की मृत्यु हो गई थी । जिसकी रिपोर्ट पर थाना जतारा में अपराध क्रमांक – 335/23 धारा 302,323,294,34 भा.द.सं. का कायम किया गया था । उक्त मामले की विवेचना उप निरीक्षक मनोज दुबे द्वारा की गई थी । मामले का विचारण मान.प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश जतारा के यहां किया गया एवं मामले की पैरवी शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक रतन सिंह ठाकुर द्वारा की गई । उक्त मामले में न्यायालय द्वारा आरोपियों को दोषसिद्ध पाते हुए आरोपी नथुआ आदिवासी, आरोपीया सुहाद्रा आदिवासी, आरोपिया राजकुमारी ऊर्फ घना आदिवासी निवासी ग्राम देवराहा को आजीवन कारावास एवं ₹2000-2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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