निर्वाचन कार्य में लापरवाही के आरोप में 02 अधिकारी निलंबित,01 को किया गया सचेत
निर्वाचन कार्य में लापरवाही के आरोप में 02 अधिकारी निलंबित,01 को किया गया सचेत
दमोह: लोक प्रतिनिधित्व 1951 की धारा 159 के तहत कर्मचारियों को सौंपे गये निर्वाचन कार्य के दायित्व का पालन करना आवश्यक हैं। समस्त अधिकारी-कर्मचारियों की सेवायें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन, नियंत्रण एवं अधीक्षण के अध्याधीन होती हैं। अपने भ्रमण के दौरान कर्तव्य स्थल पर लापरवाही करते हुए पाये जाने पर म. प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के उपनियम-9 के तहत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी उद्यानिकी विभाग बटियागढ़ गजेन्द्र पटैल और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग दमोह गुरूचरण पटैल को निर्वाचन कार्य में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी।
इसी प्रकार निर्वाचन कार्य में लापरवाही के आरोप में विकासखंड तकनीकी प्रबंधक कार्यालय परियोजना संचालक आत्मा दमोह शैलेन्द्र कुमार पौराणिक को सचेत करते हुये उक्त कृत्य की पुनरावृत्ति भविष्य में न करने हेतु सचेत किया हैं।