अवैध गांजा लिए एवं गांजा विक्रय करने वाले आरोपी को न्यायालय द्वारा किया गया दण्डित
दमोह. न्यायालय-सुश्री महिमा कछवाहा, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट दमोह की अदालत ने आरोपीगण श्यामलाल पटैल ग्राम खैरी,सोमनाथ पटनायक,लीटू साहू फरार,गोपरंजन पटनायक फरार तीनों निवासी सम्बलपुर उडीसा को सजा सुनाई है. बताया गया कि आरोपी श्यामलाल एवं सोमनाथ को धारा 20(बी)(ii)(बी) एनडीपीएस एक्ट में 5-5 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास एवं 20000-20000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया. बताया गया है कि अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घटना 30 अक्टूबर 2020 को थाना कोतवाली से राजेंद्र मुंशी एवं तीन अन्य पुलिसवालों के साथ मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त होने पर कुम्हारी से नकदी तिराहा पर गैसाबाद की ओर गए, जहां से एक चार पहिया गाड़ी में तीन व्यक्ति गोपारंजनपटनायक,सोमनाथ पटनायक एवं लीटू साहू निवासी उड़ीसा बैठे मिले. गाड़ी गोपारंजन चला रहा था और दो अन्य व्यक्ति जिसमें से एक अपनी गोद में काले रंग के बैग में और एक पीछे प्लास्टिक की थैली में कुछ रखे थे, तीनो व्यक्ति उड़ीसा के होने से संदेह हुआ. जिससे उनके बैग व पैकेट की तलाशी ली. जिसमे 3 किलो गांजा मिला और पूछताछ करने पर बताया कि 10 किलो गांजा श्यामलाल को बेचकर आये है. पूछताछ में कोई लायसेंस न होने पर अभियुक्तण केे विरूद्ध अपराध धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत दंडनीय पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. दौरान विवेचना उपनिरीक्षक प्रशीता कुर्मी द्वारा आरोपी श्यामलाल से 1.5 किलो गांजा जप्त किया गया.न्यायालय में आई साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को दंडित किया गया.
अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती अंशुल मिश्रा एवं सतीश कपस्या द्वारा प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी कैलाश चंद पटैल के मार्गदर्शन में की गई.